पटाखा अनुज्ञप्ति लेकर ही पटाखा दुकान का संचालन करें: मनीष कुमार

बेतिया । पटाखा दुकानदार बिना लाइसेंस लिए दुकान को नहीं चलाएंगे उक्त बातें मनीष कुमार, जिला समादेष्टा ,गृह रक्षा वाहिनी सह जिला अग्निशमन पदाधिकारी ने पुलिस लाइन स्थित अग्निशमन कार्यालय में दीपावली एवं छठ पूजा के अवसर पर अग्नि सुरक्षा हेतु पटाखा दवा दुकानदारों को संबोधित करते हुए कही। 

आगे उन्होंने कहा कि पटाखा विक्रेता भण्डारण के स्थान पर कम से कम दो "वाटर सी०ओ०टू०" (9 लीटर क्षमता का) तथा दो "डी०सी०पी०" (6 के०जी० क्षमता) प्रोटेबल अग्निशामक यंत्र एवं दो ड्राम पानी अवश्य रखें जिसके संचालन की जानकारी उन्हें तथा उनके कर्मी को भी हो। आगे श्री कुमार ने कहा कि बच्चों द्वारा पटाखा चलाने के समय घर का कोई व्यस्क सदस्य वहाँ अवश्य उपस्थित रहें और अपने निगरानी में पटाखा फोड़वायें। • बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों को तंग गली या घरों के अन्दर में पटाखा न छोड़ने दें बल्कि खुले स्थान में इसे छोड़े ।

अतिश शबाजी का प्रयोग करने से पूर्व उसपर लिखे अग्नि सुरक्षा संबंधि सावधानियों को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़े एवं पालन करें। आगे उन्होंने कहा


क्या न करें:-


घर में अधिक मात्रा में पटाखा का भण्डारण न करें।


घर के अन्दर कभी भी पटाखा न चालायें।

 दूकानों में पूजा-पाठ के पश्चात् जलती हुई दीपक, अगरबत्ती अथवा मोमबत्ती जलते हुए छोड़कर कभी न जाएँ।

पतले बिजली के तारों पर ज्यादा भोल्टेज के बल्ब नहीं जलाये अथवा उसे ओभर लोड नहीं करें 

आगे उन्होंने बताया कि कोई घटना घटित होती है तो यह  नंबर है इस पर संपर्क किया जा सकता है बेतिया डॉयल-101/112 /7485805805 इस मौके पर गणेश शंकर विद्यार्थी अग्निशमन पदाधिकारी, राकेश कुमार, प्रधान सहायक ,अनुमंडल कार्यालय समेत दर्जनों पटाखा दुकानदार मौजूद रहे।

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