कौड़ी वसूली में धांधली व प्रशासनिक आदेशों के उलंघन पर मीना बाजार में वसूली की बंदोबस्ती रद्द करने का आदेश

आवंटित क्षेत्र का अतिक्रमण और आदेश की अनदेखी को लेकर नगर निगम की महापौर ने दुकानदारों की शिकायत पर की कार्रवाई

जीएमसीएच रोड के साथ छोटा रमना मार्केट, अवंतिका चौक से लेकर शीतला माई बाजार तक में संवेदक ने शुरू कर दी गई थी अवैध वसूली

बेतिया - मीना बाजार मौजा के लिए कौड़ी वसूली के लिए बंदोबस्ती की आड़ में स्मीपवर्ती अन्य क्षेत्र में वसूली पर नगर निगम की महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने धांधली व प्रशासनिक आदेशों के उलंघन पर मीना बाजार में वसूली की बंदोबस्ती रद्द करने का आदेश नगर आयुक्त शंभू कुमार को दिया है। 

मंगलवार को जारी अपने संबंधित पत्र में महापौर श्रीमती सिकारिया ने नगर आयुक्त को लिखा है कि आप अवगत हैं कि मात्र मीना बाजार मौजा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष संवेदक 2024- 25 के लिए केवल अस्थाई दुकानदारों और ठेला खोमचा वालों से प्रति दुकानदार दस रुपए मात्र के दर से राशि वसूलने के लिए की गई है। परंतु, मात्र एक ही सैरात की बंदोबस्ती लेने की आड़ में संवेदक द्वारा छोटा रमना मार्केट, आलोक भारती पुल से ख़ादिम चौक होते हुए सोवा बाबू चौक तक, शीतला माई स्थान और अवंतिका चौक से खुदाबक्स चौक तक भाया सोवा बाबू चौक एवं होटल स्वराज एवं जीएमसीएच रोड के सभी दुकानदारों से संवेदक द्वारा बल पूर्वक कौड़ी या पैसे की उगाही की जा रही है। 

श्रीमती सिकारिया ने यह भी लिखा है कि आप यह भी अवगत है कि आवंटित क्षेत्र से बाहर किसी भी प्रकार की वसूली दंडनीय अपराध है। इसके साथ उन्होंने यह भी स्मारित किया है कि आवंटित क्षेत्र के दस मुख्य स्थानों पर निर्धारित कौड़ी दर का बोर्ड लगाने के बाद ही वसूली करने और कौड़ी दर 10 रुपया प्रिंटेड हुआ रसीद नगर निगम से सत्यापित कराने के बाद ही रसीद को वसूली के लिए जारी करने जैसे अनिवार्य निर्देशों का उलंघन संवेदक के 

द्वारा किया जा रहा है। अतः स्थिति की गंभीरता और गरीब दुकानदारों के शोषण को लेकर आदेश है कि बंदोबस्ती पाने के लिए संवेदक द्वारा जमा की गई राशि को वापस करते हुए तत्काल प्रभाव से मीना बाजार मौजा क्षेत्र की कौड़ी वसूली बंदोबस्ती को रद्द करने की कार्रवाई अचूक रूप से की जाय। महापौर ने कड़ा रुख अपनाते हुए यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय। 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्देशित कार्रवाई में विलंब के कारण किसी भी असहज स्थिति के साथ गरीब दुकानदारों अवैध शोषण और उगाही जारी रहने की स्थिति या किसी भी प्रकार के विवाद के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।इस पत्र के साथ जीएमसीएच रोड के दुकानदार के लिए जारी रसीद संलग्न करते हुए इस पत्र की प्रति जिलाधिकारी के साथ विभागीय प्रधान सचिव को भी प्रेषित किया है।

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