वकालतन नोटिस को जवाब में गुमराह कर देने से से नहीं चूकते कर्मचारी

बेतिया || वकालत नोटिस का जवाब में गुमराह कर देने से नहीं चूकते कर्मचारी मामला सुनने में तो अटपटा जरूर लगेगा लेकिन यह सत्य है मामला बेतिया सदर अंचल कार्यालय का बताया जाता है.

इसका खुलासा तब हुआ जब ताबिश नामक व्यक्ति ने सूचना अधिकार से इसका खुलासा करते हुए बताया कि बेतिया आंचल में वहां की लिपिक और राजेश नामक व्यक्ति कार्यालय में अभिलेख संधारण करते हुए देखा जा सकता है वह भी शाम में जबकि वकालतन नोटिस में जवाब गुमराह करते हुए दिया गया दिया है आगे उन्होंने बताया है कि निर्मल कुमार अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा प्रेषित वकालतन नोटिस के आलोक में कारण पृच्छा समर्पित करने के संबंध में।

प्रकरणः- आपका पत्र क्रमांक 686/आर दिनांक 22.02.202 निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं श्रीनिवास प्रसाद संविदा लिपिक, बेतिया सदर अंचल में कार्यरत हैं। मुझसे प्रासंगिक पत्र संख्या 686/रा० दिनांक 22.02.2024 के द्वारा तीन दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग अंचल अधिकारी के माध्यम से की गई है, स्पष्टीकरण की बिन्दू निम्न प्रकार है, तथा मेरे द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के रूप में अंकित है।

प्रशन - यह कि मेरे मुवक्किल भूमि अपील मामले अपील वाद संख्या 63/2021-2022 संख्या- 63/2021-22 में याचिकाकर्ता था अंकित खाता, खेसरा ,मौजा बरवत पसराईन और इसका निर्णय उप निदेशक द्वारा किया के अन्तर्गत आता है। उच्चाधिकारी द्वारा किया गया था। अंचला अधिकारी बेतिया सदर का अनुपालन मोहित राज, तत्कालीन 

20.07.2022 डी०सी० एल०आर० के उक्त राजस्व पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी उत्तर सामग्री आदेश को दिनांक 20.07.20222 के आदेश द्वारा स्वयं डाटा इन्ट्री ऑपरेटरों के माध्यम को लागू करने के लिए बेतिया सदर को किया जाता था। संबंधित मामला मेरे द्वारा पहले ही सूचित कर दिया गया है। लंबित नहीं रहा है।

यह कि उक्त आदेश मौजा बरवत पसराईन के खाता संख्या 159, के प्लॉट संख्या 3839, 1659, 1661 एवं 1191 के संबंध में पारित किया गया है, जिसमें रकबा 01 कट्टा 1% धुर है लेकिन कार्यालय द्वारा उक्त आदेश को लागू नहीं किया गया है। अंचल कार्यालय, बेतिया का लिखित आदेश उन्ही अपील वाद संख्या 63/2021-2022 पारित आदेश का पृष्ठांकन तत्कालिन अंचला अधिकारी के द्वारा मेरे नाम से नहीं किया गया था एवं मामला मेरे पहल से संबंधित नहीं है।ज्ञात है। 

यह कि भूमि अपील संख्या 63/2021 2022 खाता संख्या 155 की भूमि से संबंधित है, संख्या 63/2021-2022 अंकित खाता, खेसरा, मौजा बरवत प्रसराई हल्का से संबंधित है इस हत्या के कर्मचारी विजय कुमार है। उनको आवश्यक आदेश एवं कागजात है ,जिसका प्लॉट नं0- 346, 347 है का क्षेत्रफल दिया गया है। कार्यालय स्तर पर को 10 धुर और दोनों है। भूमि मौजा बरवत कागजात लंबित नहीं है। मामला कर्मचारी स्तर की है।यह कि उक्त आदेश कार्यालय अंचलाधिकारी अंचल कार्यालय में किसी प्रकार का को बेतिया द्वारा लागू नहीं किया गया है, तो मेरे कागजात मेरे जिम्में लंबित नहीं है। मेरे प्रभा मुवक्किल ने पहले ही 20.07.2022, 22.12. का आवेदन वाटसप, आवेदन पंजी. पिउन बुः 2022 और 07.10.2023 को अभ्यावेदन भर के माध्यम से संबंधित को भेजा जा चुका है। दिया है।

उक्त आदेश दिनांक 20.07.2022 को संबंधित अभिलेख मेरे प्रभार में नहीं है। संबंधि लागू नहीं होने के कारण अभिलेख को तत्कालीन डी०सी०एल०आर०, बेतिया के कार्यालय अंचल अधिकारी द्वारा अभिरूची लेकर निष्यादि किया जाता था। मैं राजेश महतो नामक व्यक्ति को नहीं जानता हूँ।

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