शादी विवाह समारोह में हर्ष फायरिंग की तो जायेंगे जेल: प्रभारी थानाध्यक्ष

भितहा -अब शादी - विवाह समारोहों में लायसेंसी हथियार से भी हर्ष फायरिंग करना बहुत भारी पड़ने वाला है।जिसकी जानकारी देते हुए प्रभारी थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार अगर शादी विवाह सहित किसी भी समारोह में किसी के द्वारा हर्ष फायरिंग की जाती है तो उस पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25(9) के तहद 02 की सजा एवं एक लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ हीं संबंधित हथियार का लाईसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

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