सच्चाई की हुई जीत, ग्रामीणों से विभाग के प्रति जताया आभार
मैनाटाड़ -पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ (अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी) तनवीर अहमद को विषेश निगरानी न्यायालय ने दोषमुक्त करते हुए आय से अधिक संपत्ति से संबंधित दर्ज मुकदमा बंद करने का आदेश दिया है। जिसको लेकर उनके गांव इनरवा थाना क्षेत्र के पिड़ारी गांव के ग्रामीणों एवं क्षेत्र वासियों में खुशी का माहौल है। आर्थिक अपराध इकाई ने विशेष निगरानी न्यायालय में तनवीर अहमद के विरूद्ध साक्ष्य का अभाव पाते हुए अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया था।
जांच पुलिस निरीक्षक अशोक कुमार झा के द्वारा दाखिल किए गए रिपोर्ट के अनुसार तनवीर अहमद के समस्त पैतृक एवं सेवाकाल में अर्जित संपत्ति एवं आय-व्यय के सत्यापन के बाद उनकी कुल सपंत्ति उनके अर्जित आय से कम पाया है। तनवीर अहमद के विरूद्ध लगभग दो साल तक चली जांच के क्रम में आर्थिक अपराध इकाई की टीम को ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य नहीं मिला, जिससे अवैध बालू उत्खननकर्ताओं के साथ किसी प्रकार के संबंध, लेन-देन अथवा भ्रष्टाचार की पुष्टि हो।
आर्थिक अपराध इकाई द्वारा समर्पित अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए निगरानी न्यायालय के विषेश न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने तनवीर अहमद को दोषमुक्त करते हुए उनके विरूद्ध दर्ज आय से अधिक संपत्ति के मामले को बंद कर दिया है। साथ ही दस्तावेज को रिकार्ड रूम में जमा करने का न्यायादेश पारित किया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अवैध बालू खनन में भागीदार होने एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने का आरोप लगाते हुए सरकार को एक रिपोर्ट भेजी थी। शासन ने रिपोर्ट पर पहल करते हुए कई अधिकारियों निलंबित दिया था। साथ ही आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था, जिनमें पालीगंज के तत्कालीन एसडीपीओ तनवीर अहमद ही आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषमुक्त हो पाए हैं।
"क्या बोले ग्रामीण व प्रबुद्ध लोग"
क्षेत्र वासियों एवं गांव के लोगों में शामिल पूर्व मुखिया हरिनारायण, मोहम्मद महमूद आलम, मोहम्मद गफ्फार, नारायण प्रसाद, शिवजी साह, ओमप्रकाश प्रकाश महतो, मोतिलाल प्रसाद आदि लोगों ने बताया कि तनवीर अहमद जैसे कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार व्यक्ति पर इस तरह का प्रश्नचिन्ह नहीं लगना चाहिए था। कथित तौर पर लग भी गया, तो इनको बहुत पहले बरी हो जाना चाहिए था। ग्रामीणों ने सरकार का आभार व्यक्त करते हुए तनवीर आलम को बधाई भी दिया है।
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