पूर्ण स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराएं मतदान : जिलाधिकारी

थ्री लेयर रहेगी सुरक्षा व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बलों की है तैनाती : पुलिस अधीक्षक।

जिलाधिकारी, कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उपेंद्र नाथ वर्मा द्वारा की गई संयुक्त ब्रीफिंग

03-सारण स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन अंतर्गत मतदान 31मार्च को।

मतदान का समय प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित

बेतिया (सोनू भारद्वाज)। 03-सारण स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2023 अंतर्गत 31 मार्च को मतदान तथा 05 अप्रैल को मतो की गणना होगी। मतदान का समय प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे तक निर्धारित है। मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से आज समाहरणालय सभाकक्ष में जिलाधिकारी, कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उपेंद्र नाथ वर्मा द्वारा संयुक्त ब्रीफिंग की गई। इस ब्रीफिंग में उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, सहायक समाहर्त्ता, शिवाक्षी दीक्षित, अपर समाहर्त्ता, राजीव कुमार सिंह, उप निर्वाचन पदाधिकारी, लालबहादुर राय सहित सभी स्टैटिक-सह-सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस पदाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि सभी स्टैटिक-सह-सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले मतदान केंद्रों पर मतदान दल के सभी सदस्य, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल मतदान सामग्री के साथ आज संध्या में पहुंच गए हैं। 

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी स्टैटिक-सह-सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस पदाधिकारी मतदान केंद्र परिसर में मतदान अवधि में विधि-व्यवस्था संधारित करेंगे। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत प्राप्त होने पर शिकायतों का स्थलीय जांच करेंगे एवं नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। यदि मतदान कर्मियों के बीच मतदान प्रक्रिया के संबंध में कोई संदेह हो तो उसे तुरंत दूर करेंगे।

उन्होंने निर्देश दिया कि मतदान के दौरान मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र होता है अतः प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी दल द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर मतदाता को पर्ची निर्गत करने अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने का कार्य नहीं किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी उक्त निर्वाचन के आलोक में मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु धारा-144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष की भांति अपने-अपने अनुमंडल मुख्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित करेंगे। नियंत्रण कक्ष में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी सहित पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रत्येक नियंत्रण कक्ष में क्यूआरटी अलर्ट मोड में तैनात रहेंगे। उन्होंने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि जिलास्तर सहित सभी नियंत्रण कक्ष में आवश्यक संसाधनों के साथ चिकित्सक, पारा मेडिकल स्टाफ, जीवन रक्षक उपकरण सहित एक-एक एम्बुलेंस की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। जिला अग्निशमन पदाधिकारी नियंत्रण कक्ष में एक-एक अग्निशमन वाहन की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला स्तर पर समाहरणालय सभागार में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। जिसका दूरभाष संख्या 06254-240204 है। इस नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, अनिल कुमार राय, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, पश्चिमी चंपारण को बनाया गया है।

उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 03-सारण स्नातक हेतु कुल मतदाताओं की कुल संख्या-13622 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या-10593 तथा महिला मतदाताओं की संख्या-3029 है। इसी तरह 03-सारण शिक्षक हेतु कुल मतदाताओं की संख्या-1538 है, जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या-1349 तथा महिला मतदाताओं की संख्या-189 है। उन्होंने बताया कि सारण स्नातक हेतु जिले के सभी अंचल कार्यालय को मतदान केन्द्र बनाया गया है तथा 03-सारण शिक्षक हेतु सभी जिले के सभी प्रखंड विकास कार्यालय को मतदान केन्द्र बनाया गया है। 

उन्होंने बताया कि मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से सम्पन्न होगी। निर्वाचक इसमें अधिमानता के क्रम में मतपत्र पर अपना मत अंकित कर सकते हैं। मत अंकित करने की प्रक्रिया इस प्रकार हैः-

  • ● मतदान के लिए सिर्फ बैंगनी (Violet) स्केच पेन, जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है, का उपयोग करें। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करें।
  • अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करें।
  • चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक सिर्फ 1 एक ही अभ्यर्थी के सामने किया जायेगा। 
  • प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानतायें अंकित कर सकता है, जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी होंगे। 
  • शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिये अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें।
  • किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिए।
  • अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन, चार आदि में नहीं किया जायेगा।
  • अंकों को भारतीय अंक के अंतरराष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि या रोमन रूप I, II, III आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है। 
  • मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर या अद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें। अपने अंगूठें का निशान भी नहीं दें।
  • अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान या क्रॉस का निशान अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।
  • अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिये आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिए। अन्य अधिमानतायें केवल ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं.

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