आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करें राजनैतिक दल : जिलाधिकारी


बेतिया - 03 सारण स्नातक/शिक्षक निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में आज जिलाधिकारी, श्री कुंदन कुमार की अध्यक्षता में जिला के सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के जिलाध्यक्ष की बैठक सम्पन्न हुयी।

जिलाधिकारी द्वारा सारण स्नातक/शिक्षक निर्वाचन 2023 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम यथा-06 मार्च को अधिसूचना जारी करने की तिथि, 13 मार्च को नाम निर्देशन प्राप्ति की अंतिम तिथि, 14 मार्च को नाम संवीक्षा करने की तिथि, 16 मार्च को अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि, 31 मार्च को मतदान की तिथि, 05 अप्रैल को मतगणना की तिथि, 11 अप्रैल को निर्वाचन की समाप्ति की तिथि आदि के बारे में बताया गया।

जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। उन्होंने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदर्श आचार संहिता के महत्वपूर्ण बिन्दूः-

  1. कोई भी केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्री ऐसे किसी भी शिक्षण संस्थान का उद्घाटन/शिलान्यास नहीं करेंगे जो 03-सारण स्नातक/शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के संघटक हैं।
  2. किसी भी केन्द्र या राज्य के मंत्री का आधिकारिक दौरे निर्वाचन संबंधी कार्य/दौरों के साथ संयोजित नहीं किये जायेंगे।
  3. किसी भी मंत्री का निर्वाचन संबंधी दौरे होने पर सरकारी कर्मी/पदाधिकारी को बुलाना प्रतिषिद्ध है।
  4. निर्वाचनों के सम्पन्न होने तक सरकारी विभागों में कोई भी नीतिगत घोषणा या कार्यक्रम शुरू नहीं किये जायेंगे, जो निर्वाचकों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रभावित करता हो।
  5. निर्वाचन बैठकों का आयोजन करने के लिए स्थलों, हैलीपैड आदि उपलब्ध कराने में पहले आओं पहले पाओं के आधार पर इस्तेमाल की अनुमति दी जायेगी।
  6. 03-सारण स्नातक/शिक्षक निर्वाचन के दौरान धन शक्ति की प्रतिकूल भूमिका एवं काले धन के मूवमेंट पर अंकुश लगाने के लिए सभी प्रखंडों में स्थैतिक एवं उड़नदस्ता निगरानी दल की तैनाती की जायेगी।
  7. टीवी चैनलों, केबल नेटवर्क, निजी एफएम चैनलों सहित रेडियो, सिनेमा हॉलों, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो/वीडियो डिस्प्ले और सोशल मीडिया के मामले में निर्वाचन विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन के लिए और प्रचार अभियान के दौरान राजनैतिक पदाधिकारियों के सामान्य आचरण के अनुवीक्षण करने के लिए एमसीएमसी का गठन किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इसका कोई भी विज्ञापन आदि उपरोक्त कमिटि से प्रमाणन कराने का कष्ट करेंगे।
  8. निर्वाचन अवधि के दौरान निर्वाचकों को होटलों/रिसोर्ट एवं अन्य समरूप स्थानों में रखने की परिपाटी निर्वाचकों को रिश्वत देने के समान होगी। 
  9. लाउडस्पीकर बजाने के लिए भी समय सीमा निर्धारित है। सुबह 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही लाउडस्पीकर का उपयोग संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित है। जिलाधिकारी द्वारा अपराधिक चरित्र एवं पूर्व वृत्त संबंधी दिशा-निर्देश के बारे में बताया गया कि प्रत्येक अभ्यर्थी तीन बार (नाम वापसी के दो दिन के अंदर, तीसरा से चौथा दिन के बीच, पांचवा से छठा दिन) दैनिक समाचार पत्रों में अपराधिक मुकदमा संबंधी विवरण प्रकाशित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया गया कि मतदान बैलेट पेपर के माध्यम से सम्पन्न होगी।

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