स्त्री लज्जा भंग करने का परिवाद पीयूएसटी महिला कांलेज बगहा के प्राचार्य व किरानी के विरुद्ध दाखिल


बगहा। बगहा व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य दंडाधिकारी गोरख उपाध्याय के कोर्ट में पंडित उमाशंकर तिवारी महिला कालेज बगहा बनकटवा की एक परिचारिका ने लज्जा भंग करने के साथ मारपीट करने का एक परिवाद संख्या 123/2023 कालेज के प्राचार्य समेत तीन लोग पर दाखिल किया है। 

परिचारिका ने दाखिल किये गये परिवाद में यह कहा है कि विगत माह 29 जनवरी के शाम सात बजे कालेज परिसर स्थित अपने कमरा में लेटी हूई थी, तब तक बलात्कार करने के नियति से कालेज के लिपिक बिनोद सिंह मेरे कमरा में घुस गया। घुसकर मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ करते हूए मेरा साड़ी खोलने लगा, जब मैंने इसका विरोध किया, तो बिनोद सिंह मेरा कपड़ा फाडने लगा। 

मेरे विरोध करने और चिल्लाने पर वह कमरा से निकलकर भागा, जिसकी शिकायत कालेज के प्राचार्य डा अरविंद कुमार तिवारी से की उन्होने कारवाई करने का आश्वासन दिया, परन्तु उन्होंने बिनोद सिंह पर कोई कारवाई नहीं करके मुझे ही कालेज से निष्कासित कर दिया। आगे परिवाद में कहा है कि इसकी शिकायत महिला थाना में की, परन्तु पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की, जिस कारण मुझे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है। 

महिला के अधिवक्ता रवि कुमार ने बताया है कि इसकी सुनवाई अपर मुख्य दंडाधिकारी गोरख उपाध्याय के कोर्ट में आगामी 16 फरवरी को होगा।

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