जिलाधिकारी ने शीघ्र मामले का निष्पादन करते हुए रास्ता उपलब्ध कराने का दिया निदेश
बेतिया। जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम, 2015 के तहत परिवादी श्री कृष्णा राम पिता- स्व. भूटेली राम, सा0 पूजहां पटजिरवा, पंचायत- उत्तरी पटजिरवा, वार्ड नं. 09, अंचल-बैरिया जिला- पश्चिम चम्पारण के द्वारा दाखिल द्वितीय अपील वाद की सुनवाई की गई।
सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा बताया गया कि उन्हें अपने रैयती जमीन में आने-जाने के लिए रास्ते नहीं है। उनकी भूमि के सामने गैर मजरूआ भूमि उपलब्ध है, किंतु इसे कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमित करके आने-जाने में बाधा पहुंचाई जा रही है।
परिवाद की सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारी, बैरिया को एक माह में उनके कार्यालय द्वारा सृजित अतिक्रमण वाद को निष्पादित करने का निदेश दिया गया है। सुनवाई के दौरान ही जिला पदाधिकारी के द्वारा पाया गया कि परिवादी के द्वारा वर्ष 2019 में ही रास्ते के लिए लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी बेतिया के समक्ष परिवाद दायर किया गया। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा वर्ष 2019 में ही अंचल अधिकारी, बैरिया को रास्ता उपलब्ध कराने संबंधी आदेश दिया गया।
उक्त आदेश काअनुपालन नहीं हुआ तो परिवादी के द्वारा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर किया गया। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के द्वारा भी अंचल अधिकरी को परिवादी को रास्ता उपलब्ध कराने की निदेश दिया गया। इसका भी अनुपालन अंचल अधिकारी, बैरिया के द्वारा नहीं किया गया। द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान अंचल अधिकारी के द्वारा अतिक्रमण वाद में सुनवाई करने संबंधी प्रतिवेदन दिया गया।
इस तथ्य को जिलाधिकारी द्वारा काफी गम्भीरता से लिया गया एवं पूर्व में जारी आदेश का अनुपालन नहीं कराने को लेकर तत्कालीन अंचल अधिकारी तथा वर्तमान अंचल अधिकारी, बैरिया के विरूद्ध मो. 1000-1000/- आर्थिक दंड अधिरोपित किया गया है। साथ ही शीघ्र परिवादी के मामले का निष्पादन करते हुए रास्ता उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है जिलाधिकारी द्वारा सभी लोक प्राधिकारों को निदेश दिया गया है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इससे संबंधित मामलों का निष्पादन ससमय कराना सुनिश्चित करें। परिवादों को उच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से निवारण करें।
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