दलित उत्पीड़न में सात पर चार चार वर्ष की सजा के साथ 5-5 हजार का जुर्माना

बेतिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सह एससी/एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश, दिग्विजय कुमार ने एक मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए 7 आरोपियों को दोषी पाते हुए ,उन्हें चार-चार वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक के ऊपर पांच ₹5 हजार अर्थदंड भी लगाया है.

सजायाफ्ता, किशोर मुखिया, मोहन मुखिया, हीरालाल मुखिया, अशर्फी मुखिया ,मुरारी मुखिया, थारू मुखिया तथा मदन मुखिया मैनाटांड़ थाने के पिपराती गांव के रहने वाले बताए गए हैं.

एससी/ एसटी एक्ट के प्रभारी विशेष लोक अभियोजक, विजय बहादुर सिंह ने संवाददाता को बताया कि यह घटना 16 अगस्त 2006 की है, पिपराती गांव का ही फौजदार राम सुबह अपने दरवाजे पर बैठा था, इसी बीच सभी आरोपी उनके दरवाजे पर आए और उन लोगों ने जातिगत गाली देना शुरू कर दिया इसके साथ ही अपमानित किया, इस संबंध में पीड़ित फौजदार राम ने एससी/एसटी थाना हाजीपुर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी, इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।

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