स्थानीय निकाय कर्मचारीयों का हड़ताल पटना हाईकोर्ट के फैसला के बाद स्थगित- ऐक्टू

ऐक्टू जिला सचिव रविन्द्र रवि ने सभा कर कहा कि पिछले 07 सितंबर से लगातार जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा किये गए फैसला के आलोक में नगर निकायों कर्मचारियों का अनिश्चित कालीन हड़ताल स्थगित करने की घोषणा किया। 

आगे उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने वर्तमान हड़ताल पर किसी तरह की विपरीत टिप्पणी नहीं की है। 

मतलब हड़ताल को स्वीकार किया है तथा निकाय कर्मियों की समस्याओं पर सुनवाई हेतु पुनः 21 अक्टूबर, 2021 को तिथि निर्धारित किया है।

आगे महासंघ के नेता रविंद्र रवि ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय में निकाय कर्मियों की मांगों पर जवाब देते हुए सरकार की ओर से विद्वान महाधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कहा कि निश्चित रूप से 08 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों की मांगों पर नियमानुसार निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने कोर्ट के समक्ष यह भी कहा कि इस संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने के पहले निकाय कर्मियों के प्रतिनिधियों /उनके यूनियनों एवं इस मामले में कोर्ट में उपस्थित प्रतिवादियों को उनका पक्ष रखने हेतु पूरा अवसर दिया जाएगा.

विद्वान महाधिवक्ता ने माननीय न्यायालय के समक्ष यह भी कहा कि राज्य सरकार/ प्रबंधन /नगर निकाय प्राधिकरण द्वारा अपराधिक मामलों को छोड़कर, शीघ्र ही सभी अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लेने का आदेश पारित किया जाएगा।

माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर नहीं दिए जाने का कोई कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति आदेशित किया जाता है कि निर्विवाद रूप से स्वीकार्य और देय बकाए कर्मचारियों को जितना शीघ्र संभव हो, परंतु किसी भी हालत में एक सप्ताह के अंदर भुगतान जारी किया जाना चाहिए।

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